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Income Tax Exemption: 10 लाख रुपए तक की इनकम भी हो जाएगी टैक्स फ्री

10 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री होगी?

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Income Tax Exemption: 10 लाख रुपए तक की इनकम भी हो जाएगी टैक्स फ्री

साल 2023 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर (Income Tax) के सम्बन्ध में बड़ा ऐलान किया है. अब नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) अपनाने वाले आयकरदाताओं की 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. 7 लाख रुपये से ऊपर प्रतिवर्ष से अधिक पर आपको टेक्स देना होगा. लेकिन, 10 लाख रुपये सालाना वेतन वाला एक कर्मचारी अच्छे से टेक्स प्लानिक करें तो उसे कोई टेक्स नहीं देना होगा. टेक्स एक्सपर्ट का कहना है की 10 लाख की आय को टैक्‍स फ्री करने के लिए उसे पुरानी कर व्‍यवस्‍था को चुनना होगा.

कितनी इनकम पर टैक्स छूट मिली हुई है?

अगर आप इनकम टैक्स पर अधीक छुट लेना चाहते है तो आपको ओल्ड रिजीम चुनना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक ओल्ड टैक्स रिजीम सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है. 5 से 10 लाख की कमाई पर 20% और 10 लाख से ज्‍यादा इनकम होने पर 30% टैक्‍स देना होता है.

10 लाख की इनकम कैसे टैक्स फ्री होगी?

  • आप कैसे 10 लाख की इनकम को टैक्स फ्री करने के लिए ओल्ड रिजीम चुनना होगा. इसके लिए आपको अपनी कुल इनकम को 5 लाख के नीचे लाना होगा. आइये जानते है कैसे
  • अब सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिली हुई है. यानी कि आप इस सेक्शन के तहत आने वाली योजनाओं जैसे- EPF, PPF, ELSS और NSC में निवेश करते हैं तो डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश दिखाकर छूट ले सकते हैं, तो ऐसे आपकी इनकम हो गई 8.5 लाख रुपये.
  • अब अगर आपने होम लोन ले रखा है तो आपको सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इससे आपकी इनकम हो गई 6.5 लाख.
  • अब सरकार की NPS (National Payment Scheme) में निवेश करने पर सीधे आपको 50,000 रुपये की छूट मिलती है. यानी कि आपकी इनकम हो गई 6 लाख रुपये.
  • अब इस 6 लाख के ऊपर से मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25,000 रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं. सेक्शन 80D में ऐसा प्रावधान दिया गया है. इसके अलावा, आपको माता-पिता के नाम पर लिए गए हेल्थ इंश्योरेंस पर अलग से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. यानी कि आपने सीधे 75,000 रुपये बचा लिए तो इनकम हो गई, 5 लाख 25 हजार.
  • 25,000 की छूट आपको डोनेशन पर मिल जाएगी. सेक्शन 87A के मुताबिक, अगर दान देते हैं तो इसपर 25,000 रुपये तक के दान पर टैक्स बचा सकते हैं. इससे आपकी इनकम 5 लाख पर आ जाएगी.
  • पांच लाख तक की इनकम पर आपकी 12,500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी बनेगी, लेकिन यहां सेक्शन 87A लागू हो जाएगा, इसके तहत आपको 12,500 रुपये की छूट मिल जाएगी, यानी आपको एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना होगा.

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