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सरकार सभी गरीबों को घर बनाने के लिए रुपए देगी, आपको चाहिए तो देखें जानकारी

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana

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सरकार सभी गरीबों को घर बनाने के लिए रुपए देगी, आपको चाहिए तो देखें जानकारी

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana: राजस्थान में निर्माण श्रमिकों के लिए सुलभ आवास योजना 1 जनवरी 2016 से लागू की गई है। ये योजना पूरे राज्य में प्रभावी है। इस योजना का लाभ सीधे गरीबों और मजदूरों को मिल रहा है। इसके तहत पात्र श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं को देखते हुये राजस्थान सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य एवं पात्र लाभार्थियों को 1.50 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के लिए ऑफ़िशियल वेबसाइट या फिर अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र आवेदन कर सकते है।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की पात्रता

बिल्डर को कम से कम एक वर्ष के लिए बोर्ड में लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और अंशदान जमा किया जाना चाहिए। श्रमिक के पास आधार कार्ड और बहामशाह कार्ड (वैकल्पिक) होना चाहिए। यदि वह अपनी जमीन पर घर बना रहा है , भूखण्ड पर उसका अपना मकान होना चाहिए, भूमि पर पत्नी/पति का मालिकाना हक हो, उक्त भूमि/संपत्ति पर किसी पार्कर का विवाद ना हो, यदि मकान ऋण लेकर बनाया गया हो। उसकी स्वयं की बचत या अन्य स्रोत, किसी वित्तीय संस्थान/बैंक से ऋण लेने के अलावा, विवेकाधीन घर के निर्माण के लिए पंचायत या नगर पालिका के कनिष्ठ अभियंता या वरिष्ठ अभियंता से लागत प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सभी के लिए आवास (शहरी) योजना, सरकारी किफायती आवास, मुख्यमंत्री जन आवास योजना या सरकार की किसी अन्य आवास योजना के तहत आवास के लिए निर्धारित शर्तों और पात्रता को पूरा करता हो। लाभार्थी को श्रम विभाग द्वारा सत्यापित/पुष्टि की जाएगी कि लाभार्थी एक पंजीकृत बिल्डर/लाभार्थी है और किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की आवास योजना में घर के लिए पात्रता का सत्यापन शहरी विकास विभाग या किसी अन्य विभाग या एजेंसी द्वारा किया जाएगा। आवास योजना से संबंधित।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करता के पास कुछ जरूर दस्तावेज़ होने चाहिए, आवेदन कर्ता के पास बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, आवेदक का आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड होना चाहिए।

आवेदक व्यक्ति बीपीएल श्रेणी में हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो), विशेष रूप से योग्य व्यक्तियों के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो), बलानहार योजना में शामिल महिला/परिवार के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति (यदि लागू हो), चाहिए केवल दो बेटियाँ हैं (यदि संभव हो तो)।

श्रमिक के वार्षिक आय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, स्वयं या पति या पत्नी के लिए भूमि के भूखंड का स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज़ की नोटरीकृत प्रति (यदि लागू हो), राजस्व अधिकारी का प्रमाणीकरण कि कारखाना/भूमि का भूखंड सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। यह संबंधित प्राधिकारी से प्राप्त प्रासंगिक दस्तावेजों आदि की प्रमाणित प्रतियां होनी चाहिए।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना से मिलने वाले लाभ

निर्माण श्रमिकों के लिए सुलभ आवास स्कीम के कई सारे फायदे और लाभ है जो की इसके पात्र लोगों को दिये जाते है। सभी के लिए आवास उपलब्ध करव्ने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। आवास योजना या मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार,  बोर्ड अनुदान प्रदान करेगा। और अनुदान की राशि 1.50 लाख रुपए रहेगी।

जब को व्यक्ति अपने स्वयं के भूखंड पर मकान बनाता है, तो अनुदान अधिकतम 5 लाख रुपये तक दिया जाएगा, यानी वास्तविक निर्माण लागत का 25 प्रतिशत तक, जो भी कम हो।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना आवेदन कैसे करें

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना में इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या ऑफलाइन विभाग में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते है। आपको आवेदन करने या फॉर्म जमा करवाने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। और सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही पाये जाने पर आप योजना का लाभ उठा सकते है। आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बारें में नहीं पता तो आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते है।

ध्यान रहे यदि को भी आवेदक व्यक्ति किसी भी अन्य आवास योजना का लाभ लिया है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana क्या है?

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना को सरकार ने श्रमिक वर्ग के लोगो के लिए शुरू की है, इसकी जानकारी आपको ऊपर आर्टिकल में विस्तार से बताई गई है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana का लाभ कौन कौन ले सकते है?

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना का लाभ सभी मजदूर वर्ग के लोग ले सकते है।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana की लाभार्थी राशि कितनी है?

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आपको मकान निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

श्रमिक निर्माण सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल में देखें।

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