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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, विधवा महिलाओं को मिलेंगे 600 रूपए हर महीने

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करें

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Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, विधवा महिलाओं को मिलेंगे 600 रूपए हर महीने

Indira Gandhi National Widow Pension Scheme: सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है ऐसे में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को चलाया जा रहा है. जो महिलाएं किसी भी कारण वश अपने पति के जाने के बाद बेसहारा है वे इस योजना का लाभ आसानी से ले सकती है. इसके लिए आपको क्या करना होगा इसकी पूरी जानकारी और पात्रता आपको यहां पर बताई गई है.

विधवा महिलाओं को इस योजना से लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यदि महिला चाहे तो ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती है. इन महिलाओं को प्रतिमा ₹300 से लेकर ₹500 तक की पेंशन दी जाती है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है जिसमें 40 वर्ष से अधिक सभी विधवा महिलाएं पात्र होगी. 40 वर्ष से 79 वर्ष की विधवाओं को 300/- रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है. 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पेंशन 500/- रुपये प्रति माह है.

योजना का नामइंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
लाभप्रतिमाह पेंशन
पात्रताविधवा महिलाऐं
उद्देश्यआर्थिक सहायता
आधिकारिक वेबसाइट
आवेदन मोड़ऑनलाइन / ऑफलाइन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का प्रमुख उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इसलिए उन्हें हर महीने 300 रूपये से लेकर 500 रूपये तक प्रदान किया जाता है. ध्यान रहे मिलने वाली राशी सीधे महिला के बैंक खाते में आती है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पात्रता

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु महिला को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है, केवल विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती है. महिला की आयु 40-79 वर्ष होनी चाहिए. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे होने के साथ सभी नियमों को फोलो करना आवश्यक होगा.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज़

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • आयु प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता (डीबीटी सक्रिय)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए योग्य महिला ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकती है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उमंग ऐप डाउनलोड करना है या https://web.umang.gov.in/web_new/home वेबसाइट पर जा सकते है, यहाँ आप मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन कर सकते है. इसके बाद आपको जरुरी डिटेल भरनी होगी, इसके बाद सभी जरुरी दस्तावेज निर्धारित साइज में स्कैन करके अपलोड करने होंगे. इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें: जो महिलाएं ऑफलाइन आवेदन करना चाहती है. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/प्रखंड कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद में पात्रता के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं.

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