Khet Bijli Poll Anudan, खुशखबरी खेत में डीपी या पोल है तो सरकार देगी 10 हजार रुपए महीने
खेत में डीपी या पोल है तो सरकार देगी आपको 5 से 10 हजार रुपए महीने
Khet Bijli Poll Anudan, खुशखबरी खेत में डीपी या पोल है तो सरकार देगी 10 हजार रुपए महीने
Khet Bijli Poll Anudan: अगर आप भी एक किसान है तो आपके लिए बड़ी खुशखरी है इसी के साथ में आपको अब हर महीने 5 से 10 हजार रुपए मिलने जा रहे है। आपको सरकारी की इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा इसके लिए इस लेख में दी गई जानकारी को आखिर तक ध्यान से पढे।
ये आर्टिकल उनके लिए अधिक लाभदायक होगा जिनके खेत में डीपी या पोल लगा हुआ है उन्हें अब सरकार मुआवजा देने की स्कीम लांच कर दी है हाँ ये सच है की जिन किसानों के खेत में बिजली का पोल या डीपी है उन्हें 5 से 10000 तक का मुआवजा बिजली कंपनी को देना होगा इसकी अधिक जानकारी आप नीचे देखें।
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Khet Bijli Poll Anudan Yojana News
सरकार किसानों के लिए समय समय पर बहुत सी योजनाएं लाती रहती है इसके साथ ही कुछ गारंटी अधिनियम भी लाती रहती है। जिसके माध्यम से किसानों को कई तरह से लाभ मिलते है, लेकिन इन योजनाओं के बारें में लोगो को जानकारी नहीं होने के कारण लाभ नहीं मिल पता है इसलिए आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 मैं किसानों के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जिनसे किसानों को कई सारे फायदे भी शामिल है इनके बारें में नीचे विस्तार से चर्चा कर रहे है।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के प्रावधान
सभी प्यारे किसान भाई बंधुओं को बता दें की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के प्रावधान के अनुसार जब कोई किसान बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करता है और 30 दिन के अंदर उसे कनेक्शन नहीं दिया जाता है तो बिजली कंपनी को उसे प्रति सप्ताह 100 का मुआवजा किसान को देना होता है।
अगर आपके खेत में लगे ट्रांसफार्मर में फाल्ट आ गया है और 2 दिन में बिजली कंपनी अगर उसे सही नहीं करती है तो कंपनी को 50 मुआवजा किसान को देने का प्रावधान इस एक्ट में रखा गया है।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 एवं अनुसूची क्रमांक 30(1) दिनांक 07/06/2005 के अनुसार अगर किसान ने अपना मीटर लगा रखा है तो कंपनी के मीटर पर रहने के स्थान पर किसान अपना स्वयं का स्वतंत्र मीटर भी लगाने का अधिकार रखता है कंपनी मीटर और घर के बीच के बल की लागत भी वाहन करती है ग्राहक नियम और शर्त संख्या 21 यह बताती है।
अगर आपके खेत से आगे बिजली कंपनी किसी अन्य खेत में बिजली कनेक्शन देती है और आपके खेत में ही बिजली के खंभे, पोल या डीपी रखी जाती है तो बिजली कंपनी को आपके साथ किराए के लिए समझोता करना होगा इस समझौते के अनसूयर आपको खेत में लगे खंभे या डीपी का किराया प्राप्त कर सकते है। ध्यान रहे की अगर आप खेत में लाग्ने वाले खंभों व डीपी के लिए आपने बिजली कंपनी को एनओसी दे दी है तो आपको यह अनुदान नहीं मिलेगा।
निष्कर्ष
आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Khet Bijli Poll Anudan और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57 के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की है जिससे की आप अच्छा लाभ उठा सकते है। आप अपने फायदे की योजनाओं के बारें में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।
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