अंतर्जातीय विवाह योजना पर मिलेगे 10 लाख, यहाँ जानें क्या चाइए पात्रता
Inter Caste Marriage Scheme
अंतर्जातीय विवाह योजना: राजस्थान सरकार द्वारा Inter Caste Marriage Scheme की शुरुआत की गयी। अगर कोई युवक-युवती शादी करते हैं तो उसे राज्य सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, इस योजना का लाभ लाने वाले विवाहित जोड़ो को 1 महीने के अन्तराल मे ही आवेदन करना होगा तब ही उन्हे इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
राजस्थान में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी
योजना का नाम | राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
योजना की शुरुआत | 2017 मे लॉन्च की गयी थी |
लाभार्थी | अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े |
उद्देश्य: | अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और समाज मे आम गलतफहमियो को दूर करना। |
प्रोत्साहन राशि | 10 लाख रुपए |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
Inter Cast e Marriage योजना का उद्देश्य
राजस्थान अंतरजातीय विवाह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। और अंतरजातीय विवाह को लेकर समाज में व्याप्त गलत मानसिकता को खत्म करें। इस योजना के तहत, अगर कोई जोड़ा समाज में किसी अलग जाति या धर्म के व्यक्ति से शादी करता है तो सरकार उसे 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। ताकि राज्य के युवक-युवतियां बिना किसी भेदभाव के अपनी पसंद का जीवन साथी चुन सकें। यह प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए दम्पति को एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने वाले आवेदक राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक की पहली शादी होनी चाहिए, दूसरी शादी करने पर कोई लाभ नही दिया जाएगा।
- आवेदकों की आयु 35 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। आवेदकों के पास विवाह प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों पर किसी प्रकार का कोई अपराधिक मामला दर्ज नही होना चाहिए।
- इस योजना मे लाभ ले रहे उम्मीदवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नही होनी चाहिए।
- इस प्रणाली का लाभ उठाने के लिए, विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आयु प्रमाण पत्र
- पसफोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र
अंतरजातीय विवाह योजना मे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको अपने फोन या डेस्कटॉप पर आधिकारिक SJMS पोर्टल की वेबसाइट को Opne करना हैं।
- अब आपकी स्क्रीन पर न्यू यूजर सिंगल साइन ऑन (SSO) पोर्टल के ऑप्शन पर Click करना होगा।
- अब यहा पर आपको जन आधार कार्ड, भामाशा कार्ड, Facebook या Google I’d के माध्यम से लॉगिन करना होगा
- लॉगिन कर लेने के बाद आपको Utility के Option पर Click करना होगा।
- आपको Advance Search के Option पर Click कर Utility, Social Justice &Empowerment Department और Dr. सविता अंबेडकर Inter Caste Marriage का चयन करना होगा।
- अब आपको अगले पेज पर Application Form के Option पर Click करना होगा।
- Click करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपका आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में मांगी गए आवश्यक दस्तावेजों को Upload करना होगा।
- शादी का प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का शपथ पत्र, जिला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पति-पत्नी का 10वीं प्रमाण पत्र आदि।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको Submit के Option पर Click करना होगा।
- इस प्रकार आपकी Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme के तहत Online आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
अंतरजातीय विवाह योजना मे ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट को Opne करके वहा से आवेदन पत्र को Download करना होगा, अब अपने विवरण के साथ आवेदन पत्र को सही तरीके से भरे, (याद रहे की आवेदन पत्र भरते समय किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो) और दस्तावेजो को ठीक प्रकार से संलग्न करें । आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी (District Social Justice Officer) के पास जमा करा दें।
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